देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले चुनावों की तारीख जारी कर दी है. चुनाव की तारीख घोषित होते ही इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आचार संहिता भी लागू हो गई है. इलेक्शन कमीशन के अनुसार असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में होगा, जिसमें पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा. इन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे.
वहीं चुनाव की तारीख सामने आने के बाद कई मतदाताओं के मन में यह सवाल उठने लगा है कि अगर मतदान के दिन वोटर आईडी कार्ड खो जाए तो क्या वोट डाला जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की वोटर आईडी कार्ड खो जाए तो कैसे वोट डाल सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट मान्य होंगे.
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वोटर आईडी नहीं है तो भी डाल सकते हैं वोट
चुनाव आयोग के अनुसार वोटर आईडी कार्ड यानी ईपीआईसी मतदान के लिए सबसे सामान्य और मान्य पहचान पत्र माना जाता है. हालांकि अगर किसी कारण से यह उपलब्ध नहीं है तो मतदाता दूसरे वैध डॉक्यूमेंट की मदद से अपनी पहचान साबित कर सकता है और वोट डाल सकता है. मतदान केंद्र पर अधिकारी मतदाता की पहचान डॉक्यूमेंट के आधार पर सत्यापित करते हैं. अगर नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है और पहचान पत्र वैलिड है तो मतदाता को मतदान की अनुमति दी जाती है.
कौन से डॉक्यूमेंट है मान्य पहचान पत्र?
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटो वाली पासबुक, सरकारी कर्मचारी का फोटो सहित सर्विस आईडी कार्ड, एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की ओर से तहत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन डॉक्यूमेंट, सांसद और विधायक या विधान परिषद सदस्य का आधिकारिक पहचान पत्र इनमें से कोई भी एक मूल डॉक्यूमेंट मतदान केंद्र पर दिखाकर वोटर अपनी पहचान प्रमाणित कर वोट डाल सकता है.
फोटो वोटर स्लिप से नहीं मिलेगा अधिकार
चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि केवल फोटो वोटर स्लिप को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है. यह स्लिप केवल जानकारी के लिए होती है और मतदान के समय इसके साथ किसी वैध पहचान पत्र का होना जरूरी है.
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