रेल में सामान के साथ छिपाकर ले जा रहे हैं LPG सिलेंडर? हो जाएं सावधान, जुर्माना तो लगेगा ही जेल भी होगी


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  • ट्रेन में एलपीजी सिलेंडर ले जाना प्रतिबंधित है, सुरक्षा कारणों से मनाही है।
  • रेलवे अधिनियम के तहत ज्वलनशील पदार्थ ले जाना गैरकानूनी है।
  • नियम तोड़ने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना और जेल हो सकती है।
  • यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक सामान साथ न ले जाएं।

Indian Railways Rule: इन दिनों मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते कई देशों में LPG गैस सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल की कमी की खबरें सामने आ रही है. अगर बात करें भारत की तो भारत में सप्लाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है और लोगों को थोड़ी देरी के साथ ही सही, गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या आप ट्रेन में LPG गैस सिलेंडर लेकर यात्रा कर सकते हैं? 

ट्रेन में सिलेंडर ले जा सकते हैं?

इसका साफ जवाब होगा कि नहीं, आप ट्रेन में LPG सिलेंडर नहीं ले जा सकते हैं. Indian Railways के नियमों के मुताबिक, यात्रियों को ज्वलनशील (flammable) पदार्थ साथ ले जाने की परमिशन नहीं होती है. इस पर  Indian Railways Act 1989 के सेक्शन 67,154,164 और 165 लागू होते हैं, जो इस तरह के खतरनाक सामान को ले जाने पर रोक लगाते हैं.

सिलेंडर क्यों नहीं ले जा सकते हैं?

इसके पीछे कई कारण है जैसे…

  • LPG गैस बहुत ज्वलनशील होती है.
  • साथ ही सिलेंडर फटने का भी खतरा होता है.
  • अगर गैस लीक हो गई तो बड़ा हादसा हो सकता है.

इन्हीं सब कारण से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर सख्त रोक लगाई गई है.

क्या जुर्माना लग सकता है?

जी हां, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में LPG सिलेंडर साथ लेकर सफर करता है और पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. जरूरी बात यह है कि सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं है. नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है. ट्रेन में सफर के दौरान सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है, इसलिए LPG गैस सिलेंडर जैसे खतरनाक सामान को साथ ले जाने से बचना चाहिए, ताकि आपकी और दूसरों की यात्रा सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की घटना न हो पाएं.



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