Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न का नाम आते ही आम आदमी की दिल की धड़कनें भर जाती है. कई तरह के फॉर्म और नियमों के पेंच में इंसान उलझकर रह जाता है. आखिर में किसी प्रोफेश्नल की मदद लेनी पड़ती है, जो आपके लिए रिटर्न फाइल करने के बदले मोटी फीस वसूलता है.
टैक्सयपेयर्स की इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए आयकर विभाग ने एक नया AI-बेस्ड चैटबॉट ‘कर साथी’ (Kar Saathi) को लॉन्च किया है. इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत नए नियमों और फॉर्म्स के साथ ITR फाइलिंग को आसान बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है. यह पहल आयकर विभाग के ‘PRARAMBH 2026’ अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत लाखों टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स फाइलिंग को आसान, तेज और ज्यादा सुलभ बनाना है.
‘कर साथी’ से कैसे मिलेगी मदद?
‘कर साथी’ एक AI-बेस्ड चैटबॉट है, जो ऑफिशियल ई-फाइलिंग पोर्टल पर चौबीसों घंटे उपलब्ध है. यह रीयल-टाइम में आपके सवालों का जवाब देता है. यह यूजर्स को इनकम और प्रोफेशन के हिसाब से सही फॉर्म चुनने, डिडक्शन के बारे में समझने और फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया को स्टेप-बाय-स्टेप गाइड करता है. यानी कि इसके साथ अब आगे से टैक्स भरते वक्त किसी एक्सपर्ट या CA का मुंह नहीं ताकना होगा.
नए टैक्स एक्ट के तहत नियमों को सही से और आसान भाषा में समझाने के लिए इसमें 2200 से भी अधिक FAQs और गाइडेंस को शामिल किया गया है. फाइलिंग के वक्त संभावित गलतियों की पहचान कर यह उसे सुधारने में भी आपकी मदद करता है, जिससे नोटिस या पेनाल्टी से बचा जा सकता है. अब आप समय पर बिना किसी मदद और फीस के आराम से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे.
किन्हें होगा फायदा?
‘कर साथी’ से उन्हें फायदा मिलने वाला है, जो पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं और नियमों को लेकर टेंशन में हैं. यह सैलरीड कर्मचारियों को भी निवेश और टैक्स स्लैब के बारे में बताएगा. छोटे निवेशकों और बिजनेस करने वालों को भी इससे फायदा मिलेगा. इन्हें अब टैक्स से रिलेटेड सवालों के लिए अब एक्सपर्ट्स के भरोसे नहीं रहना होगा.
कैसे करें इस्तेमाल?
- ‘कर साथी’ का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाना होगा.
- होमपेज के नीचे दाईं ओर आपको एक चैट बबल या रोबोट जैसा आइकॉन दिखेगा. उस पर क्लिक करने के साथ आप बातचीत शुरू कर सकते है.
- इसमें सामान्य टैक्स संबंधी सवालों के लिए लॉगिन की जरूरत नहीं है.
- टैक्स नोटिस या पर्सनल रिफंड स्टेटस जैसी जानकारी के लिए आपको अपने PAN के साथ लॉगिन करना होगा.
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जवाब दे सकता है.
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