दिल्ली में LPG वितरण का नया सिस्टम, 5 किलो वाले सिलेंडर पर रोक, इन 8 सेवाओं में होगी कटौती


दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वितरण को लेकर नई पॉलिसी लागू की है. खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि गैस की सीमित उपलब्धता के बीच जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जा सके और जमाखोरी पर भी रोक लगाई जा सके.

नई व्यवस्था के अनुसार, दिल्ली में रोजाना बिकने वाले लगभग 9,000 कमर्शियल (19 किलो) LPG सिलेंडरों में से करीब 20 प्रतिशत यानी लगभग 1,800 सिलेंडरों का वितरण नियंत्रित तरीके से किया जाएगा. इसका मतलब है कि गैस अब प्राथमिकता के आधार पर अलग-अलग सेवाओं और संस्थानों को दी जाएगी.

सरकारी और पीएसयू संस्थानों में करीब 236 सिलेंडरों की होगी कटौती

जानकारी के अनुसार, सरकार ने साफ किया है कि स्कूल, अस्पताल, रेलवे और एयरपोर्ट जैसी जरूरी सेवाओं की गैस जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी. इन संस्थानों की लगभग 100 प्रतिशत जरूरत पूरी करने की कोशिश की जाएगी, हालांकि यहां भी करीब 200 सिलेंडरों की कटौती की जा सकती है. इसके अलावा सरकारी और पीएसयू संस्थानों तथा उनके कैंटीन में करीब 236 सिलेंडरों की कटौती होगी.

कैटरर्स और बैंक्वेट हॉल को करीब 162 सिलेंडरों की आपूर्ति मिलेगी कम 

रेस्टोरेंट और ईटरीज को सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ सकता है, जहां करीब 762 सिलेंडरों की कटौती की जाएगी. वहीं होटल, गेस्ट हाउस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करीब 72 सिलेंडर कम दिए जाएंगे. डेयरी, बेकरी और मिठाई की दुकानों के लिए लगभग 200 सिलेंडर कम किए जाएंगे, जबकि कैटरर्स और बैंक्वेट हॉल को करीब 162 सिलेंडरों की कम आपूर्ति मिलेगी.

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स्पोर्ट्स स्टेडियम और अन्य श्रेणियों में 150 सिलेंडर दिए जाएंगे कम

इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग, पैकेजिंग और फार्मा यूनिट्स में 18 सिलेंडरों की कटौती होगी. जबकि स्पोर्ट्स स्टेडियम और अन्य श्रेणियों में लगभग 150 सिलेंडर कम दिए जाएंगे. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल 5 किलो वाले सिलेंडरों की सप्लाई बंद रहेगी और गैस मुख्य रूप से 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडरों में ही उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही, गैस की आपूर्ति बुकिंग के आधार पर की जाएगी और किसी भी तरह की जमाखोरी रोकने के लिए पिछले तीन महीनों की औसत खपत के अनुसार ही सिलेंडरों की आपूर्ति तय की जाएगी.

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