ईरान-इजरायल के बीच युद्ध की वजह से पैदा हुए संकट के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. गुरुवार (12 मार्च) को हाई कोर्ट ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और एक प्राइवेट कंपनी को नोटिस जारी किए.
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि केंद्र के निर्देश के बावजूद नागपुर की ‘कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड’ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाने में विफल रही है. केंद्र सरकार ने अपने निर्देश में घरेलू वितरण को प्राथमिकता देने को कहा था.
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वकील श्याम दीवानी और साहिल दीवानी के जरिए याचिका
वकील श्याम दीवानी और साहिल दीवानी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि ईरान युद्ध के चलते दुनियाभर में कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित हुई है, जिससे एलपीजी उत्पादन भी बाधित है. इसके बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी उत्पादन और आपूर्ति को प्राथमिकता देने के आदेश जारी किए थे.
याचिका में कहा गया है कि एलपीजी निर्यात रोकने और घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए कंपनी को बार-बार दी गई जानकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ‘कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड’ ने उन्हें सूचित किया कि उसकी निर्यात रणनीति के तहत अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग पूरी करनी होती है, इसलिए वह घरेलू बाजार को प्राथमिकता नहीं दे सकती.
हाई कोर्ट ने किस-किस को जारी किए नोटिस?
नागपुर बेंच के जस्टिस अनिल एस. किलोर और जस्टिस राज डी वाकोडे ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी किये.
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16 मार्च तक जवाब देने को कहा गया
कोर्ट ने इनसे सोमवार (16 मार्च) तक जवाब देने को कहा है. हाई कोर्ट की बेंच ने अंतरिम तौर पर कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति को प्राथमिकता देने संबंधी सरकार की नीति का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए.
याचिका में कहा गया है कि छह डिस्ट्रिब्यूटर कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड से एलपीजी खरीदते हैं. इसके बाद नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में घरों, होटलों, लघु उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों सहित अपने ग्राहकों को इसकी आपूर्ति करते हैं.
