दिल्ली हाईकोर्ट में शराब नीति पर सुनवाई शुरू, CBI ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती



केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. इस याचिका पर सोमवार (9 मार्च 2026) को हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश हुए तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि यह याचिका निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया गया था. उन्होंने अदालत को बताया कि यह मामला देश की राजधानी से जुड़ा एक बहुत बड़ा घोटाला है और उनके अनुसार यह देश के लिए शर्म का विषय है.

तुषार मेहता ने दलील दी कि इस मामले की जांच वैज्ञानिक तरीके से की गई है और जांच एजेंसी ने साजिश के हर पहलू को विस्तार से सामने रखा है. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान मिले सबूतों से पूरी साजिश को सामने पेश किया गया है. दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर पहले भी राजनीतिक और कानूनी विवाद सामने आते रहे हैं. इसी मामले में सीबीआई ने जांच की थी और बाद में अदालत में मामला पहुंचा. अब निचली अदालत के आरोपमुक्त करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर हाई कोर्ट में आगे की सुनवाई जारी है.

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